सरयू आ रहे हैं रांची, दी बयान लेकर जेल भेजने की चुनौती
'प्राथमिकी में दर्ज धाराएं इस संदर्भ में सुसंगत नहीं'
रांची: पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक सरयू राय ने कहा है कि उनके विरुद्ध ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत डोरंडा थाने में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी अप्रासंगिक है और इस प्राथमिकी में विषय के गुण-दोष पर भी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि वे 6 मई (शुक्रवार) दोपहर बाद रांची पहुंचेंगे और प्राथमिकी दर्ज करवाने वाले चाहें, तो उनका बयान ले सकते हैं।
एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध यह प्राथमिकी कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर की गई है। इस प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने (सरयू राय ने) स्वास्थ्य विभाग की एक संचिका में अंकित विवरण सार्वजनिक किए हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है।
सरयू राय ने कहा कि प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, वे धाराएं इस संदर्भ में सुसंगत नहीं हैं। साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 5 के साथ तो इसका कोई संबंध ही नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उस वयक्ति का नाम भी अनियमित रूप से कोविड प्रोत्साहन राशि पाने वाले पात्रों की सूची में शामिल है और जिन्होंने इन्हें प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, उनका नाम भी इस सूची में शामिल है। प्राथमिकी दर्ज करने वाले ने विषय के गुण-दोष पर भी विचार नहीं किया है।
सरयू राय ने कहा कि वे शुक्रवार को दोपहर बाद जमशेदपुर से रांची पहुंचेंगे और प्राथमिकी दर्ज करने और कराने वालों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने चुनौती दी कि यदि वे लोग चाहें, तो मेरा बयान ले सकते हैं अथवा मुझपर सीधी कानूनी कारवाई करते हुए जेल भेज सकते हैं।
(स्रोत: विशेष मीडिया सर्विस - भारत)
-----------
बेजुबान: Voice of the Voiceless
Email ID: bejubaan@gmail.com
Mobile: +91 87091 91090
Comments
Post a Comment